केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education (CABE))
स्थापना- वर्ष 1921
मुख्य उद्देश्य - शिक्षा से संबंधित विषयों (नीतियों व कार्यों) पर प्रान्तीय सरकार को सलाह देना।
वर्ष 1923 में इसे भंग कर दिया गया और फिर वर्ष 1935 में हार्टोंग समिति (Hartong Committee) की सिफारिश पर पुनः स्थापित किया गया जो आज तक कार्य कर रहा है। यह शिक्षा मंत्रालय की महत्वपूर्ण संस्था है।आज यह मण्डल शिक्षा सम्बधी सभी महत्त्वपूर्ण समस्याओं, प्रकरणों तथा विषयों पर शिक्षा मन्त्रालय को परामर्श देता है।
बोर्ड का गठन (Constitution of Board)-
- अध्यक्ष (Chairman) - केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री
- भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता (Education Consultant)
- भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य - 15 (जिनमें 4 स्त्रियाँ होती हैं।)
- संसद के सदस्य - 5 (3 लोकसभा + 2 राज्य सभा)
- अन्तर विश्वविद्यालय द्वारा निर्वाचित सदस्य - 2
- अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् (All India Council for Technical Education) द्वारा मनोनीत सदस्य - 2
- प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि के रूप में शिक्षा मन्त्री अथवा उसके द्वारा मनोनीत आदि इस मण्डल के प्रमुख सदस्य के रूप में कार्य करते हैं।
समितियाँ (Committees) -
यह बोर्ड मुख्य रूप से 7 समितियों की सहायता से कार्य करता है। ये 7 समितियाँ हैं-
(i) प्राथमिक एवं बेसिक शिक्षा समिति
(ii) माध्यमिक शिक्षा समिति,
(iii) उच्च शिक्षा समिति
(iv) सामाजिक शिक्षा समिति
(v) उच्च एवं तकनीकी सहायता समिति
(Vi) सांस्कृतिक शिक्षा समिति
(Vii) सामाजिक कार्यों से सम्बंधित शिक्षा समिति
केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल के कार्य -
- केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नवीन शैक्षिक योजनाओं का निर्माण, कार्यान्वयन और सफलता हेतु परामर्श देना।
- शैक्षिक विकास से सम्बन्धित राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सूचनाओं को एकत्र करना, जाँच करना और सिफारिश के साथ केन्द्रीय व राज्य सरकारों को प्रस्तुत करना।
- देश की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा समस्याओं को समाधान पर विचार करना और शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक विकास और प्रसार करने में नेतृत्व प्रदान करना।
- केन्द्र और राज्य स्तर पर सरकार द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों को दूर करने हेतु कार्य करना।
- शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर गठित समितियों से सम्पर्क साधना और शैक्षिक कार्यक्रमों तथा क्रियाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करना ।
- शैक्षिक विकास के लिए गठित समिति द्वारा दिये गये किसी भी सूचना, परामर्श और सुझाव का मूल्यांकन करना तथा स्वयं की सिफारिश के साथ केन्द्र व राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना।
- सम्पूर्ण देश के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्धारित करना और शिक्षा के आय-व्यय पर विचार करना।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में संशोधित) में यह प्रावधान किया गया है कि शैक्षिक विकास की समीक्षा करने, व्यवस्था एवं कार्यक्रम पर नजर रखने के लिये आवश्यक परिवर्तनों का निर्धारण करने में भी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) की महत्वपूर्ण भूमिका है।
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