केंद्रीय स्तर पर शिक्षा प्रशासन की संरचना (Structure of Educational Administration at Central Level)
शैक्षिक प्रशासन (Educational Administration)-
शैक्षिक प्रशासन एक ऐसे सेवा करने वाली गतिविधि है जिसके माध्यम से शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं।
स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत सरकार ने शिक्षा विभाग को शिक्षा मन्त्रालय में परिवर्तित कर दिया। 1957 में शिक्षा मन्त्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसन्धान को भी जोड़ दिया गया। 1958 में इस मन्त्रालय को दो भागों में बाँट दिया गया-
1. शिक्षा मन्त्रालय (Ministry of Education),
2. वैज्ञानिक अनुसन्धान एवं सांस्कृतिक मामलों का मन्त्रालय (Ministry of Scientific Research and Cultural Affairs)
यह दोनों मन्त्रालय अलग-अलग राज्यमंत्री की अध्यक्षता में रखे गये। 1963 में पुनः इन दोनों मन्त्रालयों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया
(i) शिक्षा विभाग (Department of Education)
(ii) विज्ञान विभाग (Department of Science)
यह दोनों ही मन्त्रालय शिक्षा मन्त्री की अध्यक्षता में संगठित किये गये और शिक्षा मन्त्री की सहायता के लिए एक या दो राज्य मन्त्री या उपमन्त्री होते हैं। 1964-65 में शिक्षा मन्त्रालय को पुनर्गठित किया गया और इसमें पाँच ब्यूरो तथा चार डिवीजनों की व्यवस्था की गई।
ब्यूरो (Buereaus) -
1. विद्यालयी शिक्षा (School Education)
2. उच्च शिक्षा (Higher Education)
3. छात्रवृत्तियाँ (Scholarships)
4. नियोजन तथा अधीनस्थ शैक्षिक सेवायें (Planning and Ancillary Education Services)
5. भाषाएँ, साहित्य एवं ललित कलाएँ (Language, Literature and fine Arts)
डिवीजन (Division)-
1. शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन (Physical Education and Recreation)
2. बाह्य सम्बन्ध (External Relations)
3. वैज्ञानिक अनुसन्धान (Scientific Resource)
4. प्रशासन (Administration)
सन् 1967-68 में मन्त्रालय के ढाँचे में पुनः परिवर्तन किया गया और इसमें दो नये ब्यूरो जोड़े गये और इस प्रकार कुल सात ब्यूरो हो गये।
26 सितम्बर 1985 को शिक्षा मन्त्रालय के नाम को बदल कर मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (Ministry of Human Resource Development) रखा गया, जिसमें पाँच विभाग बनाये गये-
1. शिक्षा विभाग (Department of Education)
2. संस्कृति विभाग (Department of Culture)
3. कला विभाग (Department of Arts)
4. युवा कल्याण एवं खेलकूद विभाग (Department of youth Affairs and Sports)
5. महिला एवं बाल देखभाल विकास (Department of Women and Child Care)
वर्तमान में केन्द्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रशासन तीन स्तरों में विभाजित है—
- मन्त्रालय (Ministry)
- सचिवालय (Secretariate)
- शैक्षिक ब्यूरो (Educational Buereaus) ।
शैक्षिक प्रशासन एवं उनके कार्य-
1. मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (Ministry of Human Resource Development)- मानव संसाधन मन्त्री इस मन्त्रालय के प्रमुख अधिकारी होते हैं। इस विभाग के राज्य शिक्षा मन्त्री शिक्षा विभाग के शैक्षिक प्रशासन के मुख्य अधिकारी होते हैं। मन्त्रालय का मुख्य कार्य शिक्षा सम्बन्धी नीतियों का निर्माण करना है।
2. शिक्षा सचिवालय (Education Secretariate) - शिक्षा सचिव (Education Secretary) इस सचिवालय के मुख्य अधिकारी होते हैं। इनके अधीन अतिरिक्त सचिव, उपसचिव और सहायक सचिव होते हैं। सचिवालय का मुख्य कार्य शिक्षा नीति का कार्यान्वयन है।
3. शैक्षिक व्यूरो (Educational Buereaus) - वर्तमान में शिक्षा विभाग का प्रशासन निम्न विभागों में विभाजित है।
1. डीपीईपी (District Primary Education Programme)।
2. प्रारम्भिक शिक्षा एवं यु.अ. (Elementary Education and OL)।
3. प्रौढ़ शिक्षा तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (Adult Education and National Literacy Mission)।
4. योजना (Planning)।
5. विश्वविद्यालयी तथा उच्च शिक्षा (University and Higher Education)।
6. माध्यमिक शिक्षा एवं प्रबन्धन (Secondary Education and Administration)।
7. पुस्तक संवर्धन, छात्रवृत्ति एवं यूटीएस (Book Promotion, Scholarship and UTS)।
8. भाषाएँ (Languages)।
9. तकनीकी शिक्षा (Technical Education)।
10. व्यावसायिक शिक्षा (Vocational Education)।
11. वित्त (Finance)|
12. लेखा (Accounts)।
इन सब विभागों में एक-एक सहायक सचिव है जो मानव संसाधन विकास मन्त्री और मानव संसाधन विकास राज्य मन्त्री और शिक्षा सचिव को इन विभागों के कार्य कलापों में सहायक एवं संयोजक का कार्य करते है। इन सहायक सचिवों की सहायता के लिए प्रत्येक विभाग में कई अन्य अधिकारी और सहायक स्टाफ है। इन विभागों का कार्य अपने-अपने विभागों से सम्बन्धित शैक्षिक प्रशासन की व्यवस्था करना है।
केन्द्र सरकार ने शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न विभागों के कार्य क्षेत्र में परामर्श देने और तत्सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन करने में सहयोग करने के लिए कुछ मण्डल, परिषद, संस्थान और आयोगों का गठन किया है।
1. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education, CABE) - शिक्षा संबंधित नीतियों तथा कार्यों में सरकार को सलाह देना।
2. अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (All India Council of Elementary Education AICEE) - प्रारंभिक शिक्षा संबंधी नीति और कार्यक्रम तैयार करना।
3. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान (National Institute of Adult Education, NIAE) - प्रौढ़ शिक्षा संबंधित नीति एवं कार्यक्रमों को तैयार करना तथा समस्याओं का समाधान करना।
4. राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (National Institute of Educational Planning and Administration, NIEPA) - शैक्षिक योजनाओं के निर्माण एवं प्रशासनिक कार्यों में सरकार का सहयोग करना।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission UGC) - उच्च शिक्षा के स्तर मान को बनाये रखना।
6. राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद (National Rural Higher Education Council (NRHEC) - ग्रामीण उच्च शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण एवं संचालन करना।
7. अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (All India Council of Secondary Education, AICSE) - माध्यमिक शिक्षा संबंधित नीति, कार्यक्रम एवं योजना बनाना तथा उससे संबंधित समस्याओं का समाधान करना।
8. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training, NCERT) -अनुसंधान, विस्तार कार्य, स्कूली शिक्षा व शिक्षक शिक्षा संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों का संचालन करना।
9. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (National Council for Teacher Education, NCTE) - प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निर्माण एवं नियंत्रण करना
10. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (Central Directorate of Hindi, CDH)- राष्ट्रभषा हिंदी के स्वरूप का निर्धारण एवं प्रचार का कार्य करना।
11. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education, AICTE) - तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों के निर्माण एवं उससे संबंधित समस्याओं का समाधान करना।
12. राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद (National Council of Women Education)- स्त्री शिक्षा के प्रसार से सम्बंधित कार्यक्रमों का निर्माण करना ।

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